भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से निर्वाचित भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी। लोधी के खिलाफ एक आपराधिक मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को उनकी सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। लोधी की सदस्यता खत्म होने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा कुछ ही दिन पहले झाबुआ की सीट गवां चुकी है। विधायक की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को रिक्त सीट की सूचना भेजी जाएगी। प्रदेश में यह दूसरा मामला है, जिसमें आपराधिक प्रकरण में विधायक को सजा होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की गई है।
भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी के खिलाफ अवैध उत्खनन रोकने पहुंचे तहसीलदार और सरकारी अमले पर हमला कर मारपीट का एक मामला अदालत में विचाराधीन था। इसमें विशेष न्यायालय ने सुनवाई के बाद गुरुवार को दो साल की सजा सुनाई थी। शनिवार को विधानसभा सचिवालय में अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति पहुंची, जिस पर दिनभर इसके कानूनी पहलुओं पर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने विभिन्न् लोगों से चर्चा की। कानूनविदों के साथ भी सचिवालय के अधिकारियों ने राय-मशविरा किया।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के लिली थॉमस विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका के फैसले के आधार पर विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को समाप्त कर दिया था। इस धारा में अदालत के फैसले पर अपील अवधि तक सांसद या विधायक की सदस्यता बरकरार रहने का प्रावधान था।
विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने फैसले पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसकी अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद अधिसूचना की प्रति के साथ भारत निर्वाचन आयोग को पवई विधानसभा क्षेत्र के रिक्त होने की सूचना भेजी जाएगी। निर्वाचन आयोग इसके आगे की कार्रवाई करेगा।
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